September 7, 2026
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चेयरमैन तेजिंदर मेहता ने मछली मार्केटों के मामले में दिया दखल

चेयरमैन तेजिंदर मेहता ने मछली मार्केटों के मामले में दिया दखल

शहर की मछली मार्केटों को नई मछली मंडी में स्थानांतरित कराने का उठाया बीड़ा

पटियाला- जिला योजना कमेटी पटियाला के चेयरमैन तेजिंदर मेहता ने पटियाला शहर में अलग-अलग स्थानों पर चल रही मछली मार्केटों के मामले में दखल देते हुए कमिश्नर, नगर निगम और डिप्टी कमिश्नर, पटियाला को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के माध्यम से शहर की मछली मार्केटों को सरकार द्वारा गांव घलोड़ी में स्थापित नई मछली मंडी में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाने के लिए लिखा है। उन्होंने कहा है कि इससे नई मछली मंडी अपने मूल उद्देश्य के अनुसार कार्यशील होने के साथ-साथ शहर में सफाई, जन स्वास्थ्य, यातायात प्रबंधन और शहरी व्यवस्था में भी सुधार आएगा।

पत्र में मेहता ने कहा है कि विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा की गई कार्रवाइयों, जारी निर्देशों और दुकान आवंटियों से हुए संपर्क से यह स्पष्ट होता है कि सरकार द्वारा जनहित में स्थापित नई मछली मंडी अभी तक पूरी तरह कार्यशील नहीं हो सकी है। उन्होंने ध्यान दिलाया कि नई मंडी में दुकानें खरीदने वाले लाइसेंसधारक भी लंबे समय से यह मुद्दा उठा रहे हैं कि जब तक शहर की सभी मछली मार्केटों को नई मंडी में स्थानांतरित नहीं किया जाता, तब तक वहां ग्राहकों की आवाजाही स्वाभाविक रूप से विकसित नहीं हो सकेगी और उनके निवेश का भी उचित लाभ नहीं मिल पाएगा।

उल्लेखनीय है कि 11 जून 2026 को कमिश्नर, नगर निगम की अध्यक्षता में हुई बैठक में नगर निगम, पंजाब मंडी बोर्ड, मत्स्य पालन विभाग और मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने निर्णय लिया था कि शहर के अलग-अलग स्थानों पर कारोबार कर रहे मछली विक्रेताओं को आवंटन की शर्तों और कानूनी प्रावधानों के अनुसार नई मछली मंडी में स्थानांतरित कराया जाए। गौरतलब है कि जिला मंडी अधिकारी द्वारा इस संबंध में निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं और मार्केट कमेटी दुकान आवंटियों को व्यक्तिगत नोटिस भी जारी कर चुकी है।

चेयरमैन मेहता ने अपने पत्र में 11 जून की बैठक में लिए गए निर्णयों को प्रभावी ढंग से अमल में लाने, नगर निगम, पंजाब मंडी बोर्ड, मार्केट कमेटी, मत्स्य पालन विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के बीच आवश्यक समन्वय स्थापित कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के लिए लिखा है। इसके साथ ही उन्होंने जिन सरकारी विभागों, संस्थानों अथवा संगठनों की भूमि या प्रबंधन के अधीन स्थानों पर मछली का कारोबार चल रहा है, उन्हें भी अपने अधिकार क्षेत्र में कार्रवाई कर नई मछली मंडी के बाहर चल रहे ऐसे कारोबार को रोकने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

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